पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा
कोशी बिहार टुडे, सहरसा
पंचायतों की ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सभी मुखिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होंगे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की 31 मार्च 2020 तक की ऑडिट नहीं कराया है। अगले 10 से 15 दिनों में ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने वाले मुखियों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। लापरवाह मुखियों के लिए नल जल योजना के बाद अब ग्राम पंचायतों की ऑडिट कराना जरूरी हाे गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो 500 से अधिक ग्राम पंचायतों का अब तक ऑडिट रिपोर्ट संबंधित जिला पंचायती राज कार्यालय में नहीं पहुंच पाई है।
लापरवाह अफसरों पर भी होगी कार्रवाई
पंचायती राज विभाग के अपर प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और जिला पंचायतीराज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है कि किस-किस ग्राम पंचायत ने मार्च 2020 तक ऑडिट कराई है। इनपुट--दैनिक भास्कर
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