सोमवार, 3 फ़रवरी 2020

समय पर सूचना उपलब्ध नही कराया तो राज्य सूचना आयोग ने बिहार बोर्ड पर लगाया 5 लाख का जुर्माना


सिमरी बख्तियारपुर रानीहाट की एक इंटर की छात्रा ने बिहार बोर्ड से वर्ष 17 में मांगी थी जानकारी
कोशी बिहार टुडे, सहरसा

राज्य सूचना आयोग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर सूचना नही देने को लेकर 5 लाख जुर्माना सूचना मांगने वालों को देने का निर्देश दिया है, एवं सूचना नही देने वाले अधिकारी पर करवाई का निर्देश दिया है। 
क्या है मामला---
सिमरी बख्तियारपुर के रानीहाट निवासी हारून रसीद ने 25 सितंबर 17 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उनकी बेटी जोया परवीन की इण्टर की रसायन विषय की कॉपी की छाया प्रति की मांग किया था। आवेदक हारून रसीद ने लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना मांगा। सूचना नही देने पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के पास अपील किया। जिस समय अपील किया गया उस समय उक्त विषय की कॉपी ए एन कॉलेज गया में कॉपी था। बिहार बोर्ड के द्वारा एक दूत भेजकर गया कॉपी के लिये भेजा, लेकिन वहां बोर्ड के दूत को कॉपी नही दिया गया। आवेदक वर्ष 17 से अपनी पुत्री जोया प्रवीण की रसायन विषय की  कॉपी के लिये लगातार दौर लगाता रहा, लेकिन  बिहार बोर्ड के द्वारा पत्राचार एवं स्पस्टीकरण ही पूछता रहा। इसी बीच इण्टर की कॉपी भी नष्ट हो गया। लेकिन आवेदक को सूचना नही मिला। राज्य सूचना आयोग के द्वारा लगातार इस तरह की टाल-मटोल को लेकर बिहार बोर्ड को निर्देश दिया कि सूचना नही देने, कॉपी को नष्ट करने को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा घोर लापरवाही बरता गया, वावजूद आवेदक को सूचना नही दिया गया। आवेदक को उनके अधिकार से बंचित करने को लेकर 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में छह माह के अंदर प्रदान करे, एवं इसमे दोषी पदाधिकारी के खिलाफ करवाई करे। 
  आवेदक हारून रसीद ने बताया कि 5 लाख की क्षतिपूर्ति से किसी छात्र का जिंदगी संवर नही सकता, हम उच्च न्यायालय में मामला दायर करेंगे। बता दे कि छात्रा जोया प्रवीण को इण्टर के रसायन विषय मे फैल होने के बाद उक्त विषय की कॉपी की मांग किया था। 

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