कोशी बिहार टुडे, सहरसा
बिहार सरकार के नगर पालिका प्रशासन निदेशालय ने अधिसूचना जारी करते हुए बिहार के कई उत्क्रमित नगर पंचायत और नगर परिषद को भंग कर दिया है। इस कड़ी में सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद को भी भंग कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 12 (8) के प्रावधानों के तहत इन उत्क्रमित नगर निकायों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने से 6 माह की अवधि तक ही शेष रहने तथा उक्त अवधि के उपरांत संबंधित नगर निकाय के भंग हो जाने के फल स्वरुप सम्यक विचारों उपरांत अधिनियम की धारा 12 (9) के प्रावधान अनुसार नगर परिषद में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु नगर परिषद से संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
9 जुलाई 2012 को सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के 24 पंचयात में से दो पंचायत बख्तियारपुर उत्तरी एवं दक्षिणी को मिलाकर एक नगर पंचायत बनाया गया था। जिसमे 15 वार्ड बनाया गया था। वही इस वर्ष 3 मार्च 21 को नगर विकास विभाग ने सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में दो पंचायत सिमरी एवं खमहौती को जोड़कर नगर परिषद में अपग्रेड कर दिया। हालांकि यह फैसला उस वक्त विवाद में आ गया जब नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में प्रखंड के सिमरी पंचायत को शामिल किया गया। इस फैसले के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर किया गया है, जिसमे सिमरी पंचायत को नगर परिषद में शामिल किये जाने को नियम के विरुद्ध बताया गया है।
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